वह माल को बिना उत्पाद शुल्क अधिकारी की पूर्वानुमति या पर्ववेक्षण के ही उठा लेता है।
2.
केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी यह जांच करते हैं कि माल की निकासी केवल शुल्क के भुगतान के बाद ही की जाती है।
3.
यह कानून केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी को किसी ऐसे व्यक्ति को समन भेजने के लिए अधिकृत करता है, जिसकी उपस्थिति को वह मामले की जांच के लिए आवश्यक मानता है।